आम चुनाव और उपचुनाव 2026: मतदान-पूर्व और मतदान दिवस पर एमसीएमसी द्वारा मुद्रित विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण

आम चुनाव और उपचुनाव 2026: मतदान-पूर्व और मतदान दिवस पर एमसीएमसी द्वारा मुद्रित विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण

  1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है।
  2. निष्पक्ष चुनावी माहौल सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसकी सामग्री राज्य/जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो।
  3. व्यक्ति या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारजिला एमसीएमसी में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यालय वाली सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियांराज्य स्तरीय एमसीएमसी में ऐसे विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  4. तदनुसार, मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक है:
आम चुनाव में भाग लेने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाममतदान की तिथिप्रकाशन तिथियां जिनके लिए मुद्रित विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण अनिवार्य है
असम, केरल और पुडुचेरी09.04.202608.04.2026 और 09.04.2026
तमिलनाडु23.04.202622.04.2026 और 23.04.2026
पश्चिम बंगाल23.04.2026 (Ph-I)22.04.2026 और 23.04.2026
29.04.2026(चरण-II)28.04.2026 और 29.04.2026
  1. प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणीकरण के इच्‍छुक आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पहले एमसीएमसी को आवेदन करना होगा।
  2. समय पर पूर्व-प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए, राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी को ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणीकरण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय किया गया है कि निर्णय शीघ्रता से लिए जाएं।
  3. एमसीएमसी मीडिया में भुगतान की गई खबरों के संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखेगी और उचित कार्रवाई करेगी।

साभार पी आई बी

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