औरैया 1 अगस्त ।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वाति चंद्रा ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, श्रवस्ती, सहारनपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, महाराजगंज, शहाजांहपुर, सुल्तानपुर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बस्ती, उन्नाव, प्रतापगढ़ तथा हरदोई में गठित स्थाई लोक अदालतों में अध्यक्ष, स्थाई र्लोक अदालत के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंन्त्रित किये जाते हैं। उक्त पद हेतु रिटायर्ड जनपद न्यायाधीश या अपर जनपद न्यायाधीश अपना आवेदन दिनांक 31.08.2024 तक समय सायं 5:00 बजे तक माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल जवाहर भवन लखनऊ में रजिस्टर्ड डाक या स्वंय जाकर जमा कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के फोन न० 0522-2286395 पर सम्पर्क करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम (राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट) के लिए ऐसे मांगे सूचना

औरैया 1 अगस्त । सूचना का अधिकार अधिनियम (राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट) के तहत प्रभारी अधिकारी/ जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट ने बताया कि
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है।
इस कानून में सूचना की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बनाई गई सभी जानकारी शामिल होती है। सूचना में कागजात, डेटा, विद्यापीठों की जानकारी, नोटिस, आदेश, ईमेल, रिपोर्ट, लेख, निर्णय, प्रकाशन आदि शामिल हो सकते हैं।
भारत का रहने वाला कोई नागरिक सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो वह उस संगठन के नजदीकी जन सूचना अधिकारी को लिखित/आनलाइन आवेदन द्वारा अपनी याचिका भेज सकता है। आवेदन में संगठन के नाम, जिला, विभाग, और संदर्भित जानकारी का विवरण शामिल होना चाहिए। साथ ही, आवेदनकर्ता को अपना नाम, पता, आवासीय स्थान, और संपर्क की जानकारी देनी होगी।
सरकारी संगठन को सूचना देने के लिए निर्धारित समय सीमा होती है। आमतौर पर, संगठन के पास आवेदक की याचिका का जवाब देने के लिए 30 दिनों का समय होता है। अगर मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यदि इस समय सीमा में आवेदक को संगठन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो उसे अपील करने का अधिकार होता है।यदि संगठन द्वारा दी गई सूचना से आवेदक संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास अपील करने का अधिकार होता है। इसके लिए, आवेदक को संगठन के उच्चतम अधिकारी के पास अपील करनी होगी। अपील करने के लिए आवेदक को उच्चतम अधिकारी के प्रति लिखित अपील दर्ज करनी होगी। इस अपील में आवेदक को अपने पहले के आवेदन के बारे में जानकारी देनी होगी। सरकारी संगठनों को सूचना प्रदान करने का दायित्व होता है। वे सूचना के लिए उपलब्ध होने के साथ-साथ आवेदनकर्ता को सही, पूर्ण और समयबद्ध जवाब देने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

पद्म श्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 05 अगस्त, 2024 तक करें

औरैया 1 अगस्त । जिलाधिकारी ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि गणतंत्र दिवस-2025 के अवसर पर पद्म पुरस्कारों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री हेतु योग्य व्यक्तियों का नामाकंन पोर्टल http:// Awards.gov.in पर किया जाना है।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह पुरस्कार बिना जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के विशिष्ट कार्यों, कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 05 अगस्त, 2024 तक तिथि निर्धारित है।
ऑनलाइन पोर्टल https://Awards.gov.in पर अधिकतम 800 शब्दों में अनुशंसित व्यक्त्ति की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों की ऑनलाइन अनुशंसा विभागों द्वारा अथवा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा विवरण स्वंय पोर्टल पर भरा जाना है।
आनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ककोर स्थित विकास भवन/जिला सूचना कार्यालय औरैया में उपलब्ध करायें।

औरैया 1 अगस्त ।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना में दिनांक 31.07.2024 को 103 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देकर प्रति लाभार्थी 20000/- (बीस हजार रूपये) की धनराशि लाभार्थियों के खातों में प्रेषित कर दी गयी है। पात्र आवेदक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना में ज्यादा से ज्यादा आवेदन करके योजना का लाभ उठायें।
वर्ष 2024 -25 में जनपद औरैया के लिये 804 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु शादी अनुदान योजना संचालित है। पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी हेतु आवेदन किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट में आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई-केवाई०सी०) संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है। अन्य पिछडे यर्ग के आवेदक को निम्नानुसार आधार कार्ड लिंक मो० नं० पर ओ०टी०पी० के माध्यम से अपना आवेदन shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा।
विवाह हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश:- सर्वप्रथम आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हो), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadlanudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा । शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2024 -25 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के० वाई०सी० सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है।
आवेदक द्वारा निम्न प्रपत्र अपलोड किये जायेगें ।
शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड (पठनीय हो), बैंक की पासबुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम्, बैंक का खाता संख्या व आई०एफ०एस० कोड का विवरण अंकित हो) , आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी । आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू० 100000/- (एक लाख) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप उपलब्ध बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर
नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि रू० 20000/- का भुगतान किया जायेगा । योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी । आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए । विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होगा । एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा ।

शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त राशनकार्डों के मुखिया एवं राशन कार्ड में दर्ज समस्त यूनिटों की ईकेवाईसी संबंधी कार्य उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर उपलब्ध ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से पूर्ण कराए जाने के निर्देश


औरैया 01 अगस्त जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त राशनकार्डों के मुखिया एवं राशन कार्ड में दर्ज समस्त यूनिटों की ईकेवाईसी संबंधी कार्य उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर उपलब्ध ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जनपद में प्रचलित 270659 राशन कार्ड के मुखिया एवं उक्त राशन कार्ड में दर्ज कल 1054676 यूनिटों/लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने-अपने राशन कार्ड के मुखिया व राशन कार्ड में दर्ज समस्त यूनिटों की ईकेवाईसी/ आधार आथेन्टिकेशन संबंधी कार्य राशन की दुकानों पर जाकर उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पाॅस मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से अविलंब पूर्ण करा लें ताकि उन्हें निर्वाद्ध रूप से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो स:

औरैया 1 अगस्त। “विश्व स्तनपान सप्ताह 2024” दिनांक 01 अगस्त 2024 से 07 अगस्त 2024 तक जनपद में चलाया चलाया जा रहा है. उक्त सप्ताह के अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी डा सुनील कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बच्चों को स्तनपान कराने के लाभ तथा स्तनपान न कराने की हानि के विषय में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। उन्होंने बच्चे के प्रथम दो वर्ष में पोषण संबंधित चार व्यवहार जो सभी को जानकारी होनी चाहिए तथा उक्त का पालन सभी का करना/कराना है। उन्होंने कहा कि एक घंटे के अन्दर स्तनपान की शुरूआत, छ: माह तक केवल माँ का दूध, छः माह उपरान्त स्तनपान के साथ ऊपरी अनुपूरक आहार की शुरुआत, दो वर्ष या उसके बाद तक स्तनपान जारी रखें। उन्होंने गोष्ठी के माध्यम से जनमानस से अपील की है कि वह अपने नवजात शिशु का जन्म के एक घंटे के अन्दर ही स्तनपान कराये जिससे शिशु व माँ दोनों स्वस्थ्य रहेगें। पहले घंटे में स्तनपान कराने पर भी मां का दूध जीवन पश्यन्त्र शिशु को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा तथा दिमाग की कोशिकाओं को क्षति होने से बचाता है। स्तनपान से शिशु का समुचित विकास, बौद्धिक स्तर पर सुधार, शिशु और माँ के बीच जुडार, मां की त्वचा का संपर्क शिशु के तापमान को बनाये रखता है. दस्त रोग/निमोनिया/कान व गले के संक्रमण आदि का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. पहला गाढ़ा दूध अथवा कोलोस्ट्रम शिशु को बीमारियों से बचाता है। सानपान कराने महिलाओं के गभर्भाशय का संकूचन् स्वतस्राव का खतरा, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर तथा अण्डाशय के कैंसर के खतरे कम हो जाते है। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० शिशिर पुरी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी मनोज कुमार, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा० राकेश सिंह व अन्य स्वास्थ्य कर्मी तथा सहयोगी संस्थाओं- डब्लू०एच०ओ०, यूनीसेपा, मू०एन०डी०पी० के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


औरैया 1 अगस्त। जिलाधिकारी डा इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महेंद्र पाल सिंह के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं 8वी वाहिनी एनडीआरएफ गाजियाबाद टीम के संयुक्त प्रयास से ग्राम सिकरोडी, तहसील अजीतमल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विषय पर जन-जागरण कार्यक्रम FAMEX का आयोजन किया गया । इस अवसर पर एनडीआरएफ सब इन्स्पेक्टर अनमोल देशमुख एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम वासियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों के बारे में जानकारी दी गई तथा विभिन्न प्रकार की आपदाओ से बचाव हेतु उपयोगी तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि इमरजेंसी के समय ससुरक्षित स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों / परिवार को बचाकर जान–माल की सुरक्षा की जा सके । इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अजीतमल अमित कुमार त्रिपाठी, आपदा विशेषज्ञ दीपक कुमार, लेखपाल आनंद कुमार आदि अधिकारी/कर्मचारी व ग्रामवासी उपस्थित रहें ।
समस्या/ कब्जा निस्तारण में निष्पक्षता के साथ-साथ नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत ही समस्या का निस्तारण सुनिश्चित हो।

अवैध कब्जा की पुर्नावृत्ति करने वालों के साथ कठोर कार्यवाही करें।

औरैया 1 अगस्त ।जिलाधिकारी डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कब्जा मुक्त एवं समस्या निस्तारण अभियान के तहत तहसील औरैया के विकासखंड भाग्यनगर के ग्राम लखनापुर, तहसील व विकासखंड बिधूना के ग्राम पुर्वा पुने में किए गए शिकायत निस्तारण एवं सरकारी भूमि से हटाए गए कब्जों के मामलों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने तहसील क्षेत्र में जहां भी कब्जा संबंधी समस्या है वहां निस्तारण दिवस पर पहुंचकर दोनों पक्षों को सुनकर पारदर्शिता के साथ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मामलों का निस्तारित करें जिससे शिकायत कर्ताओं को इधर-उधर दौड़ना न पड़े। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निस्तारण में पारदर्शिता के साथ-साथ निष्पक्षता दृष्टिगत हो जिससे पुनः समस्या पैदा न हो। उन्होंने कहा कि यदि निस्तारण के बाद किसी के द्वारा कोई अवैध कब्जा आदि करके व्यवस्था भंग की जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग अपनी -अपनी रिपोर्ट/ आख्या के आधार पर कठोर कार्यवाही कराये।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी बिधूना हरिश्चंद्र, तहसीलदार बिधूना रणवीर, नायब तहसीलदार , क्षेत्राधिकारी सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
राजस्व और पुलिस विभाग की टीम निर्धारित ग्राम पंचायत में पहुंचकर अवैध कब्जेदारों से कब्जा हटवाया, ग्राम सभा की भूमि कराई खाली।

पट्टा आवंटियों को पट्टों का दिलाया कब्जा।

औरैया 1 अगस्त ।जिलाधिकारी डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में मिशन समाधान के अन्तर्गत चलाए गए समस्या/शिकायत निस्तारण अभियान के तहत जनपद की समस्त तहसीलों से राजस्व एवं पुलिस विभाग की दो-दो टीमों ने अपने-अपने चिन्हित ग्रामों में पहुंचकर प्राप्त शिकायतों का स्थलीय परीक्षण कर निस्तारण सुनिश्चित किया। उक्त के क्रम में तहसील सदर से ग्राम लखनापुर व पैगंबरपुर, तहसील बिधूना के ग्राम शबहद व पुर्वा पुने तथा तहसील अजीतमल के ग्राम कस्बा जाना एवं अयाना में टीमों ने पहुंचकर स्थलीय परीक्षण के उपरांत प्राप्त शिकायतों के आधार पर नाली, चकरोड तथा ग्राम समाज (आबादी) की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटवाया तथा पूर्व से आवंटित पात्रों को कब्जा भी दिलाया।
अपर जिलाधिकारी (वि0/ रा0) महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह कार्यवाही सतत चलती रहेगी और गुरुवार के दिन इसी प्रकार ग्राम /ग्राम पंचायत का चयन कर तहसील से तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा संबंधित थाना पुलिस टीम बनाकर स्थलीय परीक्षण कर शिकायतों का निस्तारण करेगी जिससे विभिन्न स्तर से प्राप्त होने वाली शिकायतें शून्य होगी और आमजन की समस्या निस्तारित होने के साथ-साथ सरकार की उद्देश्य पूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुरूप पहले आओ – पहले पाओ के सिद्धांत पर दिया जाए।
आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ दिया जाए जिससे आमदनी के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास भी हो।

योजनाओं के संबंध में आधिकाधिक प्रचार- प्रसार किया जाए जिससे जरूरतमंद पात्र उसकी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लाभ प्राप्त कर सकें।

औरैया 1 अगस्त ।जिलाधिकारी डॉ० इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों की विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति पात्रों को लाभान्वित कराते हुए पूर्ण की जाए जिससे अधिकाधिक पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि योजनाओं का संचालन धरातल पर सुनिश्चित हो जिससे उनकी उद्देश्य पूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्रता के साथ वास्तविक जरूरतमंद को मिले जिससे वह पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करते हुए उत्पादन आदि अच्छा प्राप्त करें और उसके आर्थिक स्तर में वृद्धि हो।
जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग, पशुपालन, कृषि, भूमि संरक्षण के साथ-साथ मत्स्य विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बागवानी के साथ-साथ सब्जी तथा मसाले की खेती के लिए और अधिक लक्ष्य के लिए पत्राचार कराये जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। उन्होंने कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि सिंचाई की योजनाओं के साथ-साथ बीज वितरण किए जाने के उपरांत यह भी सुनिश्चित करें कि कृषको द्वारा बीज बोया गया है या नहीं। उन्होंने भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए की खेत – तालाब समतलीकरण आदि का कार्य यमुना क्षेत्र में किया जाए जिससे बंजर/ ऊंची- नीची भूमि का सदउपयोग हो सके और पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि पशु टीकाकरण समय से पूर्ण किया जाए तथा अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के संबंध में जागरूक करें जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर वह अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करने में सफल हों। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अनुपस्थित रहने पर उनको स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राम सुमेर गौतम, जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, ए आर काॅपरेटिव सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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