स्टॉक सीमा लागू करने से पहले मंडी में खरीद की तारीख से ग्रेडिंग/पैकिंग आदि के लिए 3 दिनों का समय दिया जाएगा।

नई दिल्ली30 अक्टूबर।जनता को किफायती मूल्यों पर प्याज उपलब्ध करने हेतु, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 3776 (अ) के तहत प्याज के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमाएं लगाई गई थीं । ये थोक विक्रेता पर 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता पर 2 मीट्रिक टन थी।

लेकिन किसी भी आयातक को (जो थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या डीलर भी हो) को प्याज के आयातित स्टॉक पर छूट प्राप्त होगी।

थोक विक्रेताओं/व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया गया है कि स्टॉक सीमा लागू किए जाने से पहले प्याज की मंडी में खरीद की तारीख से ग्रेडिंग/पैकिंग आदि के लिए 3 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है।

पी आइ बी

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