औरैया 14 नवंबर 2024 ।जिलाधिकारी डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बीझलपुर घाट पर की जा रही बालू खनन की नियमानुसार मानक के अनुरूप खनन किए जाने के संबंध में जांच के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि जो खनन की कार्यवाही की जा रही है उसकी नपती कराये और यदि निर्धारित मानक से अधिक गहराई में खनन किया गया है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने इस अवसर पर खनन कार्य में लगी नियम विरुद्ध पोकलेन मशीनों को सीज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप जेसीबी से खनन का कार्य किया जाना था परंतु खनन के लिए जेसीबी के स्थान पर पोकलेन मशीन का उपयोग किया जा रहा है जो पूरी तरह से अवैध है इसलिए पोकलेन मशीन को चीज किया जाना नियम के अनुरूप है। उन्होंने इस अवसर पर बालू ढुलाई के लिए खड़े वाहनों की नियमानुसार पंजीयन एवं अन्य प्रपत्रों की भी जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि वाहन के प्रपत्र पूर्ण नहीं है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अजीतमल, संभागीय परिवाहन अधिकारी, खनन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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