👉 *प्रत्यशियों एवं अभिकर्ताओं से भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील।*
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👉 *मतगणना कार्मिकों के लिए रहेंगे मास्क, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर के साथ अन्य आवश्यक प्रबंध।*
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★★★★★जुलूस एवं नारेबाजी पर पूर्ण रहेगा प्रतिबंध* *एसपी*

औरैया  02मई त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) सुनील कुमार वर्मा ने सभी सम्बंधित अधिकारियों और पुलिस फोर्स के साथ मंडी स्थल में ब्रीफिंग की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना के कार्य को पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन कराया जाय और मतगणना स्थलों पर भीड़ कदापि न लगने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय।_

_मतगणना हेतु ग्राम पंचायतों का क्रम एवं समय सारणी निर्धारित की गयी है। जिलाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं से अपेक्षा की है कि वह निर्धारित क्रम एवं समय के अनुसार ही मतगणना केंद्र पर आएं जिससे भीड़ न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही कोविड-19 से बचाव हेतु जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए।_
_जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटा पूर्व की टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किये जाने की रिपोर्ट अथवा मतगणना केंद्र पर पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट कराने  उपरांत स्वस्थ पाए जाने पाए जाने पर मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था रहेगी जिस पर आवश्यकतानुसार एंटीजन टेस्ट किये जाने की सुविधा भी होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतगणना केंद्र पर एम्बुलेंस इत्यादि आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था की सुनिश्चित कराई जा रही है। कोविड 19 से बचाव हेतु मतगणना कार्मिकों के लिए मास्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर इत्यादि का प्रबंध भी मतगणना केंद्र पर रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतगणना स्थल के बाहर कोई नारेबाजी एवं जूलूस रैली आदि नहीं होगी। कोविड को देखते हुए मतगणना के बाद विजय जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जीत का जश्न भी प्रतिबंधित है। अगर विजय जुलूस या जश्न मनाने का प्रयास भी किसी ने किया तो उसे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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