■■औरैया 10 नवंबर।सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर सीखने वाली छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी शिक्षक भानु प्रताप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी
शहर कोतवाली में पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर सीखने गई। वहां कंप्यूटर शिक्षक भानु प्रताप सिंह पीड़िता की दिनांक 15 मार्च 2018 को मुलाकात हुई।उक्त शिक्षक द्वारा शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री को बरगलाया गया तथा उसका शारीरिक शोषण किया गया।उक्त मामले में दिनांक 1 नवंबर 2020 से जेल में बंद चल रहे आरोपी शिक्षक भानु प्रताप सिंह सेंगर पुत्र सुखबीर सिंह सेंगर निवासी मोहल्ला बनारसीदास औरैया ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध व्यक्त किया।दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक सक्सेना ने आरोपी भानु प्रताप सिंह सेंगर की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
★★★दहेज हत्या के दो मामलों में चार की जमानत खारिज*
■■औरैया 10 नवंबर* सत्र न्यायालय से थाना सहायल व थाना अजीतमल में घटित दहेज हत्या के दो मामलों में आरोपित पति,सास-ससुर व जेठानी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना सहायल क्षेत्र में दिनांक 18 मई 2020 को नवविवाहिता स्वाति की जलकर मृत्यु हो जाने पर दहेज हत्या में आरोपित पति उमेश कुमार पुत्र स्व. छोटे लाल निवासी लहरापुर थाना सहायल की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वादी रामकुमार ने लिखाया कि उसकी पुत्री स्वाति की शादी दिनांक 24 फरवरी 2018 को हुई थी। दहेज की मांग को लेकर स्वाति को जलाकर मार डाला गया।
वही दूसरा दहेज हत्या का मामला अजीतमल थाना क्षेत्र का है। जिसमें दिनांक 26 जून 2018 को ब्याही उमा देवी की दहेज को लेकर मारपीट वह फांसी से मार डालने के आरोप में ससुर शिवदयाल, सास अन्नपूर्णा व जेठानी के देवी को जेल भेजा गया। इन तीनों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में पेश हुई।दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी ससुर, सास व जेठानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा थाना अछल्दा क्षेत्र में संतान उत्पन्न ना होने पर ताना मार कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी पति आलोक पुत्र अजब सिंह निवासी गौतला (अछल्दा) की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। मामले में पत्नी आरती कि 19 जून 2020 को जहर खाने से मृत्यु हो गई थी।
हैप्पी श्रीवास्तव की रिपोर्ट