औरैया 19 जुलाई । जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त अरविंद कुमार भास्कर ने जनपद के समस्त उद्यमियों/व्यवसायियों एवं समस्त सम्मानित नागरिकों को अवगत कराया है की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है उक्त योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी जिनकी इकाई उद्यम पंजीकृत पोर्टल udyamregistration.gov.in पर पंजीकृत हो। उद्यम पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक आवश्यक है। जनपद के छोटे मझोले उद्यमियों को 5 लाख दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए आटा चक्की, बिस्किट बेकरी, फर्नीचर उद्योग, कालीन उद्योग, गेट ग्रिल उद्योग, टेंट कार्य, मसाला उद्योग, आंयल उद्योग, वाटर कूलर मैन्युफैक्चरिंग, मिठाई बनाना, दुग्ध उत्पाद बनाना, डेयरी कार्य, साइबर कैफे, कंप्यूटर असेंबलिंग, आयरन उद्योग, चप्पल उद्योग, धूपबत्ती एवं स्ट्रीट वेंडर व्यवसाय से जुड़े अन्य कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने अपना उद्यम पंजीकरण नहीं कराया है वह अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कराने से प्राप्त लाभों का विवरण यह है कि सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपए तक मिलेगा। जिसमें विभिन्न टेंडरों में ईएमडी, अनुभव, टर्नओवर से छूटे, बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में एमएसएमई को वरीयता, उद्यमी द्वारा सप्लाई के भुगतान लंबित रहने पर फैसिलिटेशन काउंसलिंग द्वारा 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराने का प्रावधान है। दुर्घटना के फलस्वरुप स्थाई अपंगता एवं आंशिक अपंगता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता प्रतिशत के अनुसार भी लाभ दे होगा। यह सभी लाभ केवल उन इकाइयों को प्राप्त होगा जिनका रजिस्ट्रेशन उद्यम आधार पोर्टल पर 31 जुलाई 2023 तक होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने पर यह लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अतः निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए अपने साथ विभिन्न प्रपत्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर एवं बैंक पासबुक एवं ईमेल आईडी के साथ किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, नियर लखन वाटिका गेस्ट हाउस, दिबियापुर रोड औरैया में संपर्क कर सकते हैं।

 

 

औरैया 19 जुलाई। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने वर्ष 2023-24 (वर्षा काल 2023) में विभिन्न विभागों द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2023 एवं 15 अगस्त, 2023 को कराए जाने वाले वृक्षारोपण के कार्यों की विभागवार विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण हेतु सभी कार्य यथा- स्थान चिन्हांकन, गड्ढा खुदाई सहित रोपित किए जाने वाले पौधों की जियो टैगिंग के लिए व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं जिससे निर्धारित समय पर वृक्षारोपण किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण की सूचना प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध कराई जाए और जियो टैगिंग भी सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने विभाग द्वारा प्राप्त लक्ष्य तथा उसकी पूर्ति एवं अब तक की गई कार्यवाही पौध उठान कितना हुआ, कितने गड्ढे तैयार किए गए तथा पौधरोपण के लिए चयनित क्षेत्रों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के उपरांत उनके सुरक्षित रखने के बारे में भी सोचते हुए लोगों को अधिक से अधिक पौधे गोद लेने को कहें ताकि उनकी बेहतर देखभाल हो सके और पौधे वृक्ष का रूप ले सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न बरती जाये। यदि लक्ष्य प्राप्त में लापरवाही दृष्टिगत होगी तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, वनाधिकारी इम्तियाज अहमद सिद्दीकी, उप जिलाधिकारी सदर अखिलेश कुमार, जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी बब्बन प्रसाद मौर्य, प्रभारी उपनिदेशक कृषि शैलेंद्र कुमार वर्मा, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राम आसरे कमल, उपायुक्त उद्योग अरविंद कुमार भास्कर सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
 

विधिक

औरैया 19 ।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से तथा  जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा के अमूल्य दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया द्वारा महिलाओं से संबंधित कानून व अधिकारों के संबंध में सभागार कक्ष, ब्लॉक अजीतमल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग की महिलाओं, शिक्षिकाओं, आशा बहनों व आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती विद्या सेंगर ने मंचासीन पदाधिकारीगण के माल्यार्पण से की। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती विद्या सेंगर द्वारा किया गया। पैनल लायर श्रीमती ज्योति द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों के विषय पर जानकारी दी गई। उनके द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पास्को अधिनियम, दहेज हत्या और यौन शोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई। स्थाई लोक अदालत की सदस्य श्रीमती विनीता पांडे ने धारा 9 एचएमए के संबंध में, समान पारिश्रमिक अधिनियम के संबंध में, मातृत्व अवकाश के बारे में महिलाओं को विस्तृत जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारी परिवार न्यायालय श्री भूपेश मिश्रा जी ने धारा 125 सीआरपीसी, घरेलू हिंसा के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा शोषण कोऑर्डिनेटर विद्या सेंगर ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर अपने विचार रखें तथा समाज में महिलाओं की भागीदारी सौ प्रतिशत तक हो इस पर विशेष बल दिया। तहसीलदार श्री अभिनव वर्मा तथा महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती वंदना शर्मा द्वारा शासन द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सीएचसी की ओर से आए डॉक्टर ने सर्वाइकल कैंसर के विषय में जानकारी दी तथा एसआई पूजा राठौर द्वारा पुलिस द्वारा चलाई जा रही महिला हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया। श्रीमती स्वाति चंद्रा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया ने महिलाओं को संविधान में प्रदत्त अधिकारों व कर्तव्यों को जानकारी दी तथा महिलाओं को घरों में होने वाले छोटे स्तर के विवादों को सुलह समझौते से निपटाने हेतु अपील की। इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की शिकायत नालसा व राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के संबंध में, सर्वाइकल कैंसर के संबंध में, नालसा थीम सोंग्स को प्रोजेक्टर पर महिलाओं को दिखाया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में कार्यरत प्रभारी दिलीप कुमार के साथ पीएलवी देवानंद, आले हसन, गोविंद, बृजेंद्र त्रिपाठी, किरण, सुनीता, अमित, अनिल उपस्थित रहे।औरैया

 

 

किसान दिवस

19 जुलाई ।विकास भवन सभागार काकोर में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना एवं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दी गई तथा कृषकों को अवगत कराया गया कि ऐसे लाभार्थी कृषक जिनका बैंक खाते के साथ आधार लिंकिंग अथवा ईकेवाईसी का कार्य शेष रह गया है उन्हें अगली किस्त के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। अतः कृषक अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र एवं बैंक से संपर्क कर केवाईसी एवं अपने बैंक खाते के साथ आधार लिंक अवश्य करा लें जिससे उन्हें अगली किस्त का लाभ प्राप्त हो सके।

शैलेंद्र कुमार वर्मा, जिला कृषि अधिकारी द्वारा कृषकों को जनपद में खाद बीज की उपलब्धता से अवगत कराया गया। सहायक आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता द्वारा कृषकों को समितियों पर डीएपी, एनपीके एवं यूरिया की उपलब्धता के संबंध में अवगत कराते हुए कृषकों को समितियों में सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। हिमांशु रंजन श्रीवास्तव, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, औरैया द्वारा कृषकों को फसल बीमा योजना से अवगत कराते हुए फसल बीमा अवश्य कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया, जिससे फसलों में होने वाली क्षति का मुआवजा प्राप्त हो सके।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अपने विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा कृषकों को पशुओं में होने वाले खुरपका, मुंह पका, गला घोटू आदि रोगों से अवगत कराते हुए अपने पशुओं का टीकाकरण कराने हेतु सलाह दी गयी‌।
अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा कृषको को के०सी०सी० के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। दिनेश कुमार अवर अभियंता लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग के संबंध में आवश्यक जानकारी कृषकों को दी गयी तथा अवगत कराया कि इच्छुक कृषक विभाग से संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
किसान दिवस में प्रदीप कुमार उप कृषि निदेशक, शैलेंद्र कुमार वर्मा जिला कृषि अधिकारी, डॉ० मंशाराम मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, राजीव सिंह अग्रणी जिला प्रबंधक, दिनेश कुमार अवर अभियंता लघु सिंचाई विभाग, विमलेश कुमार भूमि संरक्षण अधिकारी (अभि०) औरैया, विजय सिंह भूमि संरक्षण अधिकारी दिबियापुर, हिमांशु रंजन श्रीवास्तव उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं प्रतिनिधि फसल बीमा कंपनी सहित अधिकारी/कर्मचारी एवं कृषक उपस्थित रहे।

औरैया 19 जुलाई । मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालन विभाग अभिकरण औरैया ने अवगत कराया है कि उप जिलाधिकारी बिधूना निशांत तिवारी की अध्यक्षता में बिधूना तहसील में वर्ष 2023-24 में प्रवाहित नदियों में मत्स्य आखेट के न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु एक बैठक आयोजित की गई । बैठक में खंड विकास अधिकारी बिधूना, अधिशासी अभियंता सिंचाई, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सहायक वन संरक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिभा किया गया। जिसमें अनहैया नदी, सेंगर नदी, जलभाग-1, पुरहा नदी, अरिन्द नदी, पांडू नदी के न्यूनतम आरक्षित मूल्य को निर्धारित करने के संबंध में मत्स्य विकास अधिकारी बिधूना के द्वारा प्रस्तुत नदी जलभागों के संबंध में समिति के समक्ष अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं विचार विमर्श के उपरांत नदियों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *