औरैया 1 अगस्त। जहाँ एक ओर पुलिस के नाम के आगे एक थानेदार ने कालिख पोतने का काम किया था वही पुलिस कप्तान औरैया श्रीमती चारु निगम ने उस थानेदार को लूट के माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर पुलिस का नाम ऊंचा किया था, मामला 6 जून को लूटी गई 50 किलो चांदी का है जिसमे आज उक्त थानेदार की जिला कोर्ट से जमानत अर्जी खरिज कर दी गयी।

मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया श्री दिगम्बर कुशवाहा की सक्रियता से विगत 6 जून को एक व्यापारी से लूटी गई 50 किलो चांदी को 48 घण्टे में बरामद कर लिया गया था ।

इस मामले की औरैया कोतवाली में  मु0अ0सं0 523/23 धारा 379/420 भा0द0वि0 बनाम 04 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था, विवेचना के दौरान प्रकरण में तात्कालिक थाना प्रभारी भोगनीपुर निरीक्षक अजय पाल कठेरिया व अन्य अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति व निशानदेही पर अभियोग से संबंधित माल बरामद किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को कोतवाली औरया पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए  न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त अजय पाल कठेरिया द्वारा  न्यायालय औरैया में जमानत अर्जी दी गयी थी, जिसमे औरैया पुलिस व शासकीय अधिवक्ता औरैया द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायलाय औरैया द्वारा अभियुक्त की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया गया है। औरैया पुलिस द्वारा इस तरह का अभियान अन्य शातिर अभियुक्तो के विरूद्ध चलाकर प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

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