औरैया 25 जुलाई ।जिला मजिस्ट्रेट नेहा प्रकाश ने अवगत कराया है कि आगामी मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का पर्व, ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला एवं मणिपुर में हुई हिंसा, विभिन्न संगठनों एवं राजनितिक दलों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा-144 लागू कर दी गई है।यह निषेधाज्ञा जनपद के संपूर्ण क्षेत्रों में दिनांक 10 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भा0द0वि0 की धारा-188 के अंतर्गत दण्ड पाने का भागी होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस धारा के प्रभावी होने के कारण किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एवं एक प्रयोजन, रैली, आम सभा हेतु एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी रैली, जुलूस, आम सभा उप जिला मजिस्ट्रेट औरैया/बिधूना/अजीतमल की अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगा, केवल शव यात्राएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल, व्यावसायिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय के आसपास 500 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष एवं धार्मिक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष में आक्रोश एवं सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा मिले। कोई व्यक्ति मंदिर/ मस्जिद एवं अन्य किसी धार्मिक स्थल पर शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था/शांति, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या अन्य स्थानों पर कहीं जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा।
कोई भी व्यक्ति/ संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक/ निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे किसी जाति/ पंथ /संगठन/ धर्म के अनुयायियों/ व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और सांप्रदायिक/ धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति, भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैंडबिल नहीं चिपकायेगा और न ही होर्डिंग व कट आउट लगायेगा और न ही बिना भवन स्वामी के अनुमति के अनुमति के उपरांत सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा उनसे भी अनुमति लेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल/ संगठन बिना पूर्व अनुमति जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पदयात्रा विजयोत्सव आदि आयोजित नहीं करेगा और पूर्व प्रदत अनुमति में उल्लिखित निर्धारित स्थल, मार्ग व अवध नहीं बदलेगा तथा सभा में किसी प्रकार का भड़काऊ/ अमर्यादित भाषण व किसी का पुतला नहीं जलायेगा और न ही दहन करेगा। परीक्षार्थियों/ केंद्र व्यवस्थापकों/ कक्ष निरीक्षकों, नकल विहीन पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु लगाए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों/ सचल- दल/ सेक्टर /जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों/ कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र की बाउंड्रीवाल के बाहर 100 मीटर की परिधि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और न ही प्रवेश कराने की कोशिश करेगा। प्राय: यह देखा गया है कि छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर एवं सांप्रदायिक उन्माद भड़का कर शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि छोटी से छोटी घटनाओं पर भी कड़ी दृष्टि रखी जाए तथा सभी घटनाओं का त्वरित निस्तारण कराया जाये ।

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